हरिद्वार.योग का परचम लहरा रहे पतंजलि के ब्रांड प्रमोटर योगगुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के पांच कारखानों पर हरिद्वार की एक स्थानीय अदालत ने 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने उक्त जुर्माना पतंजलि कंपनी को गलत प्रचार एवं भ्रामक विज्ञापन देने का दोषी पाते हुए लगाया और जुर्माने की रकम एक महीने के अंदर भरने को कहा है.
हरिद्वार के एडीएम ललित नारायण मिश्रा की अदालत ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद को गलत प्रचार का दोषी पाया गया, क्योंकि कंपनी ने विज्ञापनों में दिखाया है कि उसके उत्पादों का उत्पादन उसकी अपनी इकाइयां करती हैं जबकि उनका निर्माण कहीं दूसरी जगह होता है.
जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने वर्ष 2012 में कंपनी के खिलाफ अदालत में एक मामला दर्ज कराया था. विभाग ने पतंजलि द्वारा बेचे जा रहे सरसों के तेल, नमक, अनानास जैम, बेसन के सैंपल एकत्र कर रुद्रपुर लैब भेजा था, जहां जांच में इन सैंपल के फेल होने के बाद यह मामला दर्ज कराया गया था.
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