लखनऊ.अपना दल (एस) अथवा अपना दल (सोनेलाल) के पंजीकरण को चुनौती देने वाली अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल की याचिका पर दखल देने से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इंकार कर दिया है. इसके पूर्व भी कोर्ट ने कृष्णा पटेल की इसी विषय पर दाखिल याचिका 5 दिसम्बर को खारिज कर चुका है.
कोर्ट ने याचिका में उठाए गए विषय पर दखल देने से इंकार करते हुए कहा कि याची की आपत्ति पर चुनाव आयोग 3 अक्टूबर को निर्णय ले चुका है, जिसे याची ने पूर्व की याचिका में भी चुनौती नहीं दी थी.चुनाव आयोग को कुछ अपवादों को छोड़कर किसी राजनीतिक दल के पंजीकरण पर पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं है.
सनद रहे अपना दल (एस) का पंजीकरण पिछले साल सितंबर में हुआ है. अपना दल के संस्थापक दिवंगत सोनेलाल पटेल के साथ शीर्ष पदों पर रहे कुछ नेताओं ने मिलकर अपना दल (एस) का गठन किया था.
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