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17 जातियों को दलित का दर्जा देने पर हाईकोर्ट की रोक

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लखनऊ .उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 17 पिछड़ी जातियों को दलित का दर्जा दिए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी. हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को किसी जाति को एससी या ओबीसी घोषित करने का अधिकार नहीं है. यह अधिकार केंद्र सरकार को है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों को दलित का दर्जा दे दिया. इसी के साथ इन जातियों को दलित के सामन सभी सुविधाए देने का ऐलान कर दिया था. मामले  को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई . मंगलवार को इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले एवं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने इन जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी. याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार को किसी जाति को एससी या ओबीसी घोषित करने का अधिकार नहीं है. यह अधिकार केंद्र सरकार को है। इस मामले में पहले से एक याचिका दायर है, उसपर 9 फरवरी की तारीख लगी है. इस याचिका पर भी उसी दिन होगी सुनवाई होगी .

 

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