9 महीने से पैरोल पर बाहर सुब्रत रॉय की आज SC में सुनवाई, जमा कराने थे 600 करोड़ - न्यूज़ अटैक इंडिया
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9 महीने से पैरोल पर बाहर सुब्रत रॉय की आज SC में सुनवाई, जमा कराने थे 600 करोड़

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नई दिल्ली.सहारा समूह के मालिक सुब्रत रॉय पिछले 9 महीने से पैरोल पर बाहर हैं.आज सहारा रिफंड केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. आज सहारा सुप्रीमो की पैरोल का समय खत्म हो रहा है.पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था. अगर यह रकम जमा नहीं की गई तो उन्हें फिर जेल जाना पड़ सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की उस अर्जी को खारिज किया जिसमें सेबी (SEBI) को 600 करोड़ चुकाने के लिए और वक्त देने की मांग की गई थी.पिछली सुनवाई के दौरान सुब्रत रॉय के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा था कि ढाई साल में सहारा इन्वेस्टर्स के 11000 करोड़ रुपए लौटा चुकी है.सुप्रीम कोर्ट ने पहले रॉय को 1000 करोड़ रुपए दो महीने में सेबी को लौटाने को कहा था. बाद में कोर्ट ने यह रकम कम कर दी और कहा कि 6 फरवरी तक उन्हें 600 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे.

बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने आज सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय से कहा कि यदि उन्हें जेल से बाहर रहना है तो वह सेबी-सहारा रिफंड खाते में अगले साल 6 फरवरी तक 600 करोड रूपए जमा करायें.साथ ही न्यायालय ने उन्हें आगाह किया कि धनराशि जमा कराने में विफल रहने पर उन्हें फिर जेल में लौटना होगा.

प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि यदि सहारा समूह निवेशकों की बकाया राशि का भुगतान करने के लिये संपत्ति बेचने में असफल रहा तो वे इसके लिये ‘रिसीवर’ नियुक्त करने पर विचार कर सकते हैं.

अब तक 11 हजार करोड रूपए जमा करा दिये गये हैं और अभी 11036 करोड जमा कराना शेष है. सिब्बल ने कहा कि सेबी के अनुसार अभी भी 14000 करोड रूपए बकाया हैं. इस बीच, पीठ ने कहा कि समूह सर्किल रेट से 90 फीसदी कम पर अपनी संपत्ति बेचने के लिये वह उससे संपर्क कर सकता है.



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