बहुजन समाज पार्टी से बगावत कर भाजपा में आए पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कुशीनगर जिले के पडऱौना विधान सभा क्षेत्र से विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य की सदस्यता सोमवार को निरस्त कर दी गयी। विधान सभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने यह फैसला दिया। मौर्य की सदस्यता 22 जून से समाप्त मानी जाएगी।
सनद रहे बहुजन समाज पार्टी के विधान मंडल दल एवं नेता प्रतिपक्ष विधानसभा गया चरण दिनकर द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध याचिका दाखिल की गयी थी। अध्यक्ष ने इस याचिका को स्वीकार कर भारत के संविधान के दसवीं अनुसूची के प्रस्तर-दो (एक) (क) के अन्तर्गत यह आदेश पारित किया है।
यद्पि इस फैसले की आहट को भांपते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने गत दिनों विधानसभा की सदस्यता से खुद ही इस्तीफा दे दिया था। तब मौर्य ने कहा था कि जब हमने नेता प्रतिपक्ष जैसे पद से इस्तीफा दे दिया तो सदस्यता का क्या मतलब। उन्होंने कहा था कि अगर वह चाहते तो अदालत में जाते और चुनाव होने तक इस मामले को लंबित रख सकते थे।
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