सामूहिक दुराचार के मामले में २ को सश्रम कारावास - न्यूज़ अटैक इंडिया
Search

सामूहिक दुराचार के मामले में २ को सश्रम कारावास

न्यूज़ अटैक इंडिया News Attack India News Attack


बलरामपुर।जिले के थाना ललिया मे करीब ढाई साल पूर्व हुए सामूहिक दुराचार के एक मामले मे एफ०टी०सी०अदालत ने दो आरोपियो को बीस बीस साल के सश्रम कासावास की सजा सुनाई है।अदालत ने मामले मे एक आरोपी को छेड़खानी का दोषी मानते हुए तीन साल की सजा और तीन हज्र रूपया अर्थदंड के रूप मे अधिरोपित किया है।

वाहनों की टक्कर में एक की मौत ,दर्जनो घायल

थाना ललिया निवासनी पीड़िता का कथन है कि 14 नवम्बर 2014 को वह शौच के लिए गई थी।जंहा पर छेदीराम व सियाराम ने उसके साथ दुराचार किया।पीड़िता घटना की शिकायत करने गई तो जगराम 
छेड़खानी करते हुए उसे भगा दिया।वेवेचक ने विवूचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया।विचारण के दौरान सरकारी वकील रवीन्द्र यादव ने सात साक्षियो को अदालत पर परिक्षित कराया।अदालत ने दोनो पक्षो के अधिवक्ताओ के तर्को को सुनने एंव पत्रावली के अवलोकन के बाद एफ टी सी प्रथम अशोक कुमार सिंह ने छेदीराम व सियाराम को सामूहिक दुराचार का दोषी मानते हुए बीस बीस साल के सश्रम कारावास व दस दस हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सामूहिक दुराचार के मामले में २ को सश्रम कारावास2017/06/01 अम्बेडकर प्रतिमा पर कालिख पोतकर माहौल बिगाड़ने का प्रयाश
अदालत ने अपने फैसले मे कहा है कि अर्थदंड की अदायगी न करने पर आरोपियो को छः छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।अदालत ने जगराम को छेड़खानी का दोषी मानते हुए तीन साल की सजा और तीन हजार रूपये अर्थदंड की सुनाई है।अदालत ने अपने फैसले मे कहा है कि अर्थदंड अदा न करने पर  तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
रिपोर्ट-फरीद आरज़ू

(खबर कैसी लगी बताएं जरूर. आप हमें फेसबुक, ट्विटर और गूगल प्लस पर फॉलो भी कर सकते हैं.)

Share This.

Related posts